नई मतदाता सूचियों पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट, जनहित याचिका पर बंद की सुनवाई,

 बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट।

नई दिल्ली, देश की नई वोटर लिस्ट में कुल 96 करोड़ 85 लाख एक हजार 358 मतदाता।

49 करोड़ 70 लाख 78  हजार 791 पुरुष, 47 करोड़ 13 लाख 74 हजार 510 महिला मतदाता। 8,057 ट्रांसजेंडर, 88 लाख 24 हजार 714 दिव्यांग मतदाता।

18 से 19 आयु वर्ग के एक करोड़ 84 लाख 231 तथा 20 से 29 आयु वर्ग के 19 करोड़ 72 लाख 73 हजार 255 वोटर।

80 वर्ष से अधिक के एक करोड़ 86 लाख 3 हजार 321, शताब्दी मतदाता (100 वर्ष से अधिक) 2 लाख 40 हजार 201 वोटर।

लखनऊ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में आगामी आम चावन के लिए तैयार की गई देश की अंतिम मतदाता सूची में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग पर डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट की तैयारी संबंधी रिपोर्ट के आधार पर यह टिप्पणी की। संविधान बचाओ ट्रस्ट नमक याचिका करता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद -32 के तहत एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका कर्ता ने त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-324 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में आगे किसी निर्देश की जरूरत नहीं है,और पीठ ने इस पर सुनवाई बंद कर दी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में त्रुटिहीन वोटर लिस्ट को तैयार किए जाने संबंधी संविधान बचाओ ट्रस्ट द्वारा दाखिल जनहित याचिका के जवाब में कहा की एक विस्तृत प्रक्रिया के तहत संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी ढांचे का पालन करते हुए शुद्ध, स्वस्थ और समावेशी निर्वाचक नामावली बनाने का प्रयास किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद-324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 तथा निर्वाचन पंजीकरण नियम-1960 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के तहत वोटर लिस्ट को तैयार किया जाता है। इसमें वोटरों और सभी हितधारकों, राजनीतिक दलों को उचित अफसर भी प्रदान किया जाता है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामलों में आपत्ति दर्ज करने तथा सनी का अवसर दिया जाता है। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के प्रत्येक चरण में पूर्ण पारदर्शिता के साथ लोगों को वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों की जांच करने और दावे व आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) नियुक्त करने का भी अवसर दिया जाता है। इस नई वोटर लिस्ट के अनुसार मतदाता जनसंख्या अनुपात 66.76 प्रतिशत है, और लिंग अनुपात में प्रति एक हजार पुरुषों पर 948 महिला वोटर है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2024 के निर्वाचक नामावली में 2 करोड़ 63 लाख 88 हजार 976 नए मतदाता जोड़े गए, जिसमें कुल 1 करोड़ 41 लाख 27 हजार 327 महिलाएं हैं, और कल जोड़े गए मतदाताओं में 83 लाख 94 हजार 756 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के और एक करोड़ 16 लाख 37 हजार 452 मतदाता 20 से 29 आयु वर्ग के हैं। पुनरीक्षण के दौरान एक करोड़ 65 लाख 76 हजार 554 मतदाता वाटर हटाए गए जिसमें मृत 67 लाख 82 हजार 642 स्थाई रूप से स्थानांतरित-अनुपस्थित 75 लाख 11,128 और डुप्लीकेट मतदाता हैं।

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