राजधानी लखनऊ में ऑटो, टेंपो और ई रिक्शा चालकों के लिए अपशक्त नियम लागू कर दिया गया है।



लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट,

लखनऊ, राजधानी लखनऊ में ऑटो, टेंपो और ई-रिक्शा चालकों के लिए आप सख्त नियम लागू कर दिया गया है, चालकों की होगी डिटेल, 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन, चालक या वाहन मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 
ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने मंगलवार से प्रोजेक्ट सेफ राइड, की शुरुआत की है। 
जिसके तहत शहर के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को क्यूआर कोड से लैस किया जाएगा। यह कर कोड सिर्फ उन्हें चालकों को जारी होगा, जिनका पुलिस सत्यापन पूरा होगा। यदि कोई दागी या अपराधी वाले चालक अब सड़क पर वहां नहीं चला पाएंगे।
क्यूआर कोड स्कैन करते ही यात्री को वाहन चालक का नाम पता मोबाइल नंबर और वाहन की जानकारी महेश कुछ सेकंड में मिल जाएगी। सभी वाहन स्वामी 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही सितंबर माह से ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से सख्त चेतन अभियान शुरू करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को सीज किया जाएगा।

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