पीलीभीत रेलवे की सिग्नल केबल तार चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वोत्तर रेलवे बरेली द्वारा डेढ़ साल की सजा सुनाई गई

बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए पीलीभीत से शाहिद खान की रिपोर्ट*


पीलीभीत जनपद के माला शाहगढ़ में दिनांक 9 सितंबर 2012 को रात में 70 मीटर सिग्नल केबिल 19 कोर को विकास उर्फ दद्दा पुत्र सुरेश चंद्र दुबे निवासी थाना बीसलपुर, शरीफ पुत्र नवी शेर निवासी मोहल्ला माल गोदाम के सामने लाइनपार थाना बीसलपुर, श्री कृष्ण पुत्र खेमकरण मोहल्ला दुबे थाना बीसलपुर पीलीभीत इन तीनों ने मिलकर केबल चोरी की जब मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने इन तीनों का पीछा किया तो इन तीनों ने चोरी किया हुआ माल से भरे प्लास्टिक के बोरे जंगल में फेंक दिए और वहां से भागने लगे  काफी पीछा करने पर इन तीनों में एक को पुलिस ने पकड़ लिया जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम विकास बताया और उसने बताया कि हम तीनों ने मिलकर इस तार को चोरी किया हैl

पीलीभीत रेलवे पुलिस बल के निरीक्षक शाहनवाज हुसैन द्वारा मजबूत पैरवी व गवाहों को पेश किया गया वहीं रेलवे के वकील संतराम ने मजबूत बहस की, जिसके आधार पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्वोत्तर रेलवे बरेली अनुभव कटियार ने इन दिनों को डेढ़ वर्ष कारावास की सजा सुनाई l

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