नगर निकाय चुनाव के वार्ड आरक्षण मे प्रदेश की आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सविधान में सुनिश्चित एससी वर्ग को 22.5% व ओबीसी वर्ग को 27.5% संविधानिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद वार्डों में आरक्षण व वार्ड में पदो पर चक्रानुक्रम चुनावी व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग

 सेवा में,

श्रीमान श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

 जिला गाजियाबाद

 विषय: उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग एक सं 3769/9_ 1_2022_ 11 आर/ 2022 लखनऊ दिनांक 1दिसंबर 2022 की  नगर पालिका अधिनियम 2016 की अधिसूचना निम्न आधार पर  निरस्त करने को आपत्ति 


 लोनी नगर पालिका परिषद, जिला गाजियाबाद सहित समस्त उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के वार्ड आरक्षण मे  प्रदेश की आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सविधान में सुनिश्चित एससी वर्ग को 22.5% व ओबीसी वर्ग को 27.5% संविधानिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद वार्डों में आरक्षण व वार्ड में पदो पर चक्रानुक्रम चुनावी व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने व नगर निकाय अनुभाग द्वारा ओबीसी व अनुसूचित जाति वर्ग की संवैधानिक राजनीतिक पद प्रतिनिधित्व को हड़पने के लिए किए गए जनसंख्या के झूठे फर्जी निराधार मनमाने रैपिड सर्वेक्षण रिपोर्ट को निरस्त कर पुन: सही सत्यापित प्रदेश की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लोनी नगर पालिका परिषद लोनी सहित पुरे प्रदेश में वार्ड व नगर अध्यक्षो के लिए  आरक्षण संवैधानिक चक्रीय अनुक्रम मे  घोषित करने के संबंध आपत्ति:

श्रीमान जी

       निवेदन है की प्रार्थी लोनी नगर पालिका परिषद लोनी जिला गाजियाबाद के अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के निवासी हैं नगर पालिका परिषद लोनी सहित  उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2022 में होना प्रस्तावित है नगर पालिका परिषद लोनी के चुनाव में पूर्व में जनसंख्या के आंकड़ों को अनदेखा करके मनमाने व असविधानिक तरीके से ओबीसी व एससी वर्ग के रैपिड सर्वेक्षण को आधार मानकर उक्त वर्ग को नगर पालिका परिषद लोनी  वार्ड चुनाव में गलत तरीके से उनके लिए 55 वार्ड में 12 वार्डो की बजाय केवल 7 वार्ड का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण घोषित किया गया है। जोकि गलत है उत्तर प्रदेश के अन्य नगर निकायों में भी अनुसूचित जाति वर्ग के साविधानिक प्रतिनिधित्व को झूठे फर्जी जनसंख्या के आंकड़े रैपिड सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर वार्ड व नगर अध्यक्षों के पद कम करके हड़पे गए हैं? शासन प्रशासन द्वारा साविधानिक आरक्षण की व्यवस्था 22.5% का चक्रानुक्रम लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था की संविधानिक नीति का कतई पालन नहीं किया गया,अधिकाश नगर निकाय चुनाव में वार्ड व नगर अध्यक्ष के पद पूर्ववत समान्य, पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? डासना नगर पचायत सहित अन्य नगर निकायों में अनुसूचित जाति की हजारों की आबादी होने के बावजूद कोई वार्ड आरक्षित नही किया जाना असविधानिक है? संविधानिक व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में आयोजित नगर निकाय चुनाव में कम से कम 22.5% वार्ड व नगर अध्यक्ष और मेयर के पद आरक्षण कर चक्रानुक्रम में घोषीत किया जाना चाहिए परंतु  शासन प्रशासन के अधिकारियों  ने एससी वर्ग के संविधानिक मूलाधिकारों संविधानिक प्रतिनिधत्व को हड़पने ,कम करने की आपराधिक साजिश में मनमानी रैपिड सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर  ओबीसी व अनुसूचित जाति वर्ग के संवैधानिक प्रतिनिधित्व को मनमाने तरीके से खारिज किया गया है हड़पा गया है कम किया है जबकि नगर पालिका परिषद लोनी में ओबीसी व अनुसूचित जाति वर्ग का 50% से बहुत ज्यादा आबादी है नगर पालिका परिषद लोनी में वार्ड आरक्षण मे अनुसूचित जाति के लिए नियमानुसार कोई संवैधानिक चक्र अनुक्रम व्यवस्था के तहत  वार्ड आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया है जो कि मनमाना है यह संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है ।नगर प्रशासन लोनी द्वारा जनसंख्या के आंकड़ों के विरुद्ध किया गया रैपिड सर्वे रिपोर्ट झूठी है फर्जी है मनमानी है भौतिक सत्यापन सर्वेस्थानीय स्थिति के विरुद्ध है जो असविधानिक है। नगर पालिका परिषद लोनी में व अन्य नगर निकायों में प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक चक्रानुक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार वार्ड व नगर अध्यक्ष पदो पर 22.5% आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग के तहत obc व sc की घोषित रैपिड सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि झूठी है फर्जी है मनमानी है असविधानिक है एससी व ओबीसी वर्ग के संविधानिक राजनीतिक पद प्रतिनिधित्व आरक्षण को हड़पने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है को खारिज करने, रद्द करने की मांग करते हैं? तथा पुन: एससी एसटी ओबीसी वर्ग के संवैधानिक राजनीतिक पद प्रतिनिधित्व के अनुसार एससी ओबीसी वर्ग की प्रदेश में आबादी के अनुसार लोनी नगर पालिका परिषद व अन्य नगर निकायों में 50% वार्ड व नगर अध्यक्ष पदो पर आरक्षण को चक्रानुक्रम व्यवस्था के तहत 22.5% व 27.5% आरक्षण घोषित करने की मांग करते हैं।श्रीमान जी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उनकी आबादी के अनुसार 22.5%% वार्ड व नगर अध्यक्ष पदो का आरक्षण सुनिश्चित किया जाना संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय का हिस्सा है जिसका संविधानिक अनुपालन किया जाना अति आवश्यक है।

श्रीमान जी सविधान में sc St वर्ग को उनकी आबादी के अनुसार देश प्रदेश में संविधानिक व्यवस्था के अनुसार 22.5%राजनेतिक पद प्रतिनिधत्व आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव में उनकी आबादी अधिक होने के बावजूद 22से 23%आरक्षण घोषित किया गया परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में राजनेतिक साजिश के तहत प्रदेश में जनसंख्या की जनगणना रिपोर्ट के विरूद्ध केवल मनमाने रैपिड सर्वे आंकड़े दिखाकर 22.5%से कम संविधानिक पद प्रतिनिधित्व आरक्षण वार्ड व नगर अध्यक्ष, मेयर आदि के पद पर प्रतिनिधत्व घोषित किया है जो कि मनमाना है संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है एक देश, एक प्रदेश,एक विधान, एक सविधान एक सरकार की संविधानिक नीति व्यवस्था के विरुद्ध है। जो प्रदेश के संविधानिक पदाधिकारियों अधिकारियो की अपने पद स्थिती संविधानिक स्थिती प्रस्थिती और गरीमा के विरूद्ध है, साविधानिक व्यवस्था का खुलम खुल्ला उल्लंघन है संविधानिक कदाचार है? यह शासन प्रशासन के अधिकारियों की संविधानिक सुरक्षा व्यवस्था  के विरुद्ध जन्म जाति धर्म भाषा लिंग भेद पर आधारित भेदभाव विषमता गैरबराबरी की निति के तहत sc obc वर्ग के राजनेतिक प्रतिनिधत्व को हड़पने की समाजिक और राजनेतिक साजिश दुर्भावना की निति का सविधान विरोधी अपराधिक कृत्य होने के कारण उक्त वार्ड आरक्षण की असविधानिक घोषणा निरस्त की जानी अति आवश्यक है?  

    अंत: श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संवैधानिक संज्ञान लेकर नगर निकाय चुनाव की मनमानी वार्ड आरक्षण अधिसूचना निरस्त की जाकर लोनी नगर पालिका परिषद सहित उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार /सविधान में सुनिश्चित scst को 22.5%व obc वर्ग को 27.5%कुल 50% वार्ड व प्रदेश में नगर अध्यक्ष के चुनाव में आरक्षण संवैधानिक चक्रीय अनुक्रम व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किया जाए, जिससे उक्त ओबीसी व अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित कर नगर निकाय चुनाव की राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी साविधानिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सामाजिक न्याय के तहत उनका संविधानिक पद प्रतिनिधित्व आरक्षण सुनिश्चित किए जा सके, के आदेश देने की कृपा करें ।आपकी अति कृपा होगी।

 प्रार्थी

सुरेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट

 अध्यक्ष, 

लोनी बार एसोसिएशन ।

निवासी ग्राम सादुल्लाबाद लोनी, नगर पालिका परिषद लोनी, जिला गाजियाबाद,

मोबाइल नं.9350267960

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