सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की अनुमति प्रदान कर दी| सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करेगा|

 बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट, 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव कराने के फैसले को स्वागत योग्य बताया|

लखनऊ l उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओ बी सी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लंबे समय से लगाए जा रहे कयास पर फिलहाल विराम लग गया है !! सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की अनुमति प्रदान कर दी| सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का  नोटिफिकेशन जारी करेगा l


  माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दो दिन के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं l

ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया lसुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण इसी हफ्ते जारी हो सकता है l


  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ओ बी सी आयोग द्वारा रिपोर्ट स्वीकार कर ओ सी बी आरक्षण के साथ नगरी निकाय चुनाव कराने का आदेश फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा फैसला स्वागत योग्य योग्य है  l


श्री योगी ने कहा कि विध सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समय बंद ढंग से नगरी निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है l

निकाय चुनाव पर माननीय उच्च न्यायालय फैसले पर नगर विकास ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन इजाजत मिलने के बाद न्यायालय के आदेशों का पालन होगा l नगर विकास मंत्री ने क्या कहा सुनिए,,,,,


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