हरिद्वार के थाना बहादराबाद में भाजपा विधायक पर IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया कोर्ट के आदेश पर
बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट
भाजपा नेत्री सुरेखा ने अपनी ही पार्टी के विधायक सुरेश राठोर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया आखिर क्यों?
उत्तराखंड, हरिद्वार के थाना बहादराबाद में बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद विधायक सुरेश राठौड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा बीजेपी की नेत्री सुरेखा द्वारा दर्ज कराया है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले विधायक ने सुरेखा और उसके दो अन्य पत्रकार साथियों पर ब्लैक मिलिंग करने का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, विधायक ने उक्त महिला पर 36 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था, जिसमें ज्वालापुर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद अब महिला ने कोर्ट के आदेश से विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ बहादराबाद थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है।
मामले पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने कहा यह मेरे खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र है मेरे विरोधियों ने साजिश रचकर मेरे खिलाफ यह काम किया है। इस कथित महिला नेता और इसके साथियों के खिलाफ मैंने पहले ही ज्वालापुर कोतवाली में रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था। अब यह जेल से छूटकर आए है।इन्होंने कोर्ट को गुमराह करके मेरे खिलाफ 156-3 मैं दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाया है।मैं सरकार और पुलिस से मांग करता हूँ मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मेरे और मेरे परिवार की इन लोगों से रक्षा करे।
एसएसपी ने बताया कोर्ट के आदेश पर विधायक जी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी जांच करके आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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