जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद एक व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं 10000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

*बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए पीलीभीत से शाहिद खान की रिपोर्ट*

दिनांक 11 सितंबर 17 को घटना के संबंध में फर्द बरामदगी के आधार पर थाना दियोरिया कलां पर मुकदमा अपराध संख्या 278/17 धारा 302 ipc व 27/30 आ0 एक्ट पंजीकृत कराया। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त मुनेन्द्र पाल पुत्र सियाराम निवासी जमुनिया महुआ थाना दियोरिया कलां जनपद पीलीभीत के विरुद्ध दिनांक 18 अक्टूबर 2017 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत में पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी से विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18 मई 2023 को अभियुक्त मुनेन्द्र पाल उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 10000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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