डॉक्टर तंजीन फा़तिमा और अब्दुल्ला आज़म के कोर्ट में गैर हाजरी के चलते रामपुर कोर्ट ने जारी किया मां और बेटे के खिलाफ के गैर जमानती वारंट,

बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट, 

रामपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करके उन्हें पुलिस के द्वारा कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया है, 

रामपुर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को भले ही सीतापुर की जेल में रहने के दौरान अपने शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में भले ही जमानत मिल गई हो, परंतु रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जरूर एक बार फिर आजम खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं|



रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंज़ीन फातिमा एवं बेटे आजम  अब्दुल्ला की आज कोर्ट में तारीख थी| लेकिन दोनों मां बेटे इस दौरान गैरहाजिर रहे, जिसके चलते उनके एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए जा चुके हैं| हालांकि इस मामले में आगामी 16 मई की तारीख मुकर्रर की गई है| आपको बताते चलें रामपुर में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए जिनमें से एक महत्वपूर्ण मामला दो  जन्म प्रमाण पत्रों से भी जुड़ा था| इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा एवं उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को जेल से बेल मिल चुकी है| परंतु इससे संबंधित मुकदमा यहां की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है| आज दोनों ही मां बेटे की पेशी थी| लेकिन दोनों ही गैरहाजिर रहे, जिसके चलते आजम खान की पत्नी  डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं| अब इन हालातों में किसी भी  वक्त पुलिस दोनों ही वारंटीयों को गिरफ्तार कर सकती है| वहीं इस मामले में सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निर्धारित की गई है| आपको बताते चलें अब्दुल्लाह  आज़म और डॉक्टर तंजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा| अन्यथा किसी भी समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है| क्योंकि आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अब्दुल्लाह आजम और डॉक्टर तंजीन फातिमा ने गैर हाजरी में हाजिरी माफी की एप्लीकेशन दाखिल की थी| जिसे कोर्ट ने निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं|

सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया की एमएलए एमपी कोर्ट (एसीजीएम फस्ट) रामपुर ने आज क्राइम संख्या 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत थी इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे| और उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जानी थी| आज बचाव पक्ष की ओर से यह कहते हुए कि उनके अधिवक्ता बाहर दिल्ली से आते हैं| वह नहीं आ सके हैं, और जीरह नहीं की जा सकती, इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती डॉक्टर तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया गया| जिसे ने जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों की ही श्रीमती डॉक्टर तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं| और अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख दी है| गैर जमानती वारंट का मतलब है, कि जो उनकी जमानत थी, उसे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करके उन्हें पुलिस के द्वारा उपस्थित करने का आदेश दिया है| पुलिस किसी भी वक्त गैर जमानती वारंट प्राप्त होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है|

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