स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मंडल आयुक्त, आरटीओ, एवं डीआईओएस ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ की बैठक।

 रिपोर्ट-मुस्तकीम मंसूरी 

आयुक्त महोदया के निर्देशन में आरटीओ एवम् डीआईओएस बरेली ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित की सीबीएसई स्कूलों  के प्रिंसिपल के साथ बैठक

 बरेली, सभी स्कूलों में बच्चे केवल स्कूल वाहन या स्कूल के अनुबन्धित वाहन से ही बच्चे आयें। यदि अभिभावक स्वयं स्कूल में बच्चे पहुँचा रहे हों तभी प्राइवेट वाहन प्रयोग में आयें। कोई भी वैन यदि अनुबन्धित और आरटीओ से पास नहीं होगी तो उससे स्कूल के बच्चे नहीं लाए जा सकते। 

सभी विद्यालय या तो स्वयं की स्कूल बस या फिर अनुबन्धित आरटीओ पास बस/वैन से अपनी कुल छात्र संख्या के कम से कम ५०% बच्चों के लिए वाहन उपलब्ध करायें। शेष बच्चे यदि अभिभावक स्वयं स्कूल पहुँचा रहे हों तब। 

ऑटो रिक्शा या ईरिक्शा से स्कूल के बच्चे नहीं लाए जा सकते। किसी भी प्राइवेट वाहन को स्कूल में कमर्शियल तरीक़े से बच्चों के लिये नहीं इस्तेमाल किये जा सकते। अभिभावक केवल आरटीओ पास वाहन जो स्कूल के लिए ही हो जिनका कलर पीला या पीली पट्टी धारक हों, से ही बच्चों को भेजें। किसी अन्य वाहन का प्रयोग ग़ैर क़ानूनी होगा। 

 विद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी। साथ ही प्रशासन भी इसमें शिथिलता नहीं बरतेगा। 

 बैठक का संचालन डीपीएस प्रधानाचार्य ने किया ।

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