जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला में ड्रग तस्करों के दो (02) मंजिला घर और ₹69.20 लाख की संपत्ति कुर्क की*
इशफाक वागे/जम्मू-कश्मीर
*श्रीनगर, 14 अगस्त:* ```ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने धारा 68-ई के साथ पठित 68-एफ (1) के तहत ड्रग तस्करों के लगभग 21.97 लाख मूल्य के दो मंजिला घर और ₹69.20 लाख की नकदी को कुर्क कर लिया। बारामूला के उरी क्षेत्र में एनडीपीएस अधिनियम 1985।
सुश्री दिव्या डी-आईपीएस एसपी मुख्यालय बारामूला की समग्र निगरानी में उरी के एसडीपीओ श्री शौकत अली-जेकेपीएस के नेतृत्व में बारामूला पुलिस ने ड्रग तस्कर गुलाम रसूल शेख पुत्र अब्दुल के लगभग ₹21.97 लाख मूल्य के दो मंजिला घर और ₹69.20 लाख नकद को जब्त कर लिया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नंबला उरी निवासी अजीज शेख और अन्य। उक्त घर पुलिस स्टेशन उरी की धारा 8/21, 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले एफआईआर संख्या 81/2023 से जुड़ा था। जांच से साबित हुआ कि उक्त अचल/चल संपत्ति ड्रग तस्करों द्वारा अवैध तस्करी से जुटाई गई थी।
यहां बताना जरूरी है कि, इससे पहले बारामूला पुलिस ने पट्टन, क्रेरी और कमलकोटे में ड्रग तस्करों की 68.65 लाख की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें 2 घर, 3 वाहन और 41.72 लाख रुपये की नकदी शामिल थी। इसके अलावा, एसएएफईएम (एफओपी) ए और एनडीपीएसए, नई दिल्ली ने बारामूला पुलिस के पट्टन और क्रेरी में संपत्ति (ड्रग तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति) की कुर्की के आदेश की पुष्टि की, जिसमें घर और वाहन को कुर्क किया गया था।
क्षेत्र के आम लोगों ने ड्रग तस्करों द्वारा अवैध तस्करी के लिए जुटाई/इस्तेमाल की गई चल/अचल संपत्ति की कुर्की के संबंध में जम्मू-कश्मीर पुलिस की पहल की सराहना की।''
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