पीलीभीत जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्कार का आदेश होली पर शराब की दुकानें पूर्ण तरीके से बंद रहेंगी*

बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए पीलीभीत से शाहिद खान की रिपोर्ट*


पीलीभीत-होली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह आवश्यक समझा जा रहा है कि जनपद की समस्त मादक पदार्थो की दुकानें बन्द रखी जायें। 

जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 सपठित निमय-348 के परिपे्रक्ष्य में होली दहन के दिन 07 मार्च 2023 की सायं 05 बजे से दिनांक 08 मार्च 2023 की सायं 05 बजे तक जनपद की देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग/माडल शाॅप/एफ0एल0-07, 07सी, एफ0एल0-06(समिश्र) (बार) एफ0एल0-02 व 02बी/सी0एल0-2 दुकानों को बन्द रखने के आदेश दिये गये हैं। इन बन्दी के दौरान उक्त अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।

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