पीलीभीत चाइल्डलाइन द्वारा बाल श्रम रोकथाम हेतु थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम विथरा में एक स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली गई

 बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए पीलीभीत से शाहिद खान की रिपोर्ट l

इन स्कूल के बच्चों की रैली के माध्यम से ग्राम वासियों से अनुरोध किया कि बच्चों से बाल श्रम न करवाएं और न होने दे, जिला समन्वयक निर्वान सिंह ने बताया, कि बाल श्रम अपराध है, यदि कोई सेवायोजक किसी नाबालिग बालक से खतरनाक प्रक्रिया में कोई बाल श्रम करवाता हैं,




तो दोषी पाए जाने पर उस सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जा सकती है।आपको बता दे कि चाइल्डलाइन जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की परियोजना है, यदि कोई 0-18 वर्ष के बीच का बच्चे, बेबस बेसहारा मुसीबत में फंसे हो, तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं। रैली को उपरांत एक ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम के कंपोजिट विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों एवं उनके अभिभावकों के साथ किया गया। चाइल्डलाइन के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काउंसलर सुधीर कुमार, त्रिभुवन सिंह सोलंकी, मनिश्ता गुल अंसारी, हुमा नाज़ एवं राहुल मौर्य का सहयोग रहा।

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