पीलीभीत के माधोटांडा में श्रम विभाग ,चाइल्ड लाइन, एवं एएचटीयू की संयुक्त टीम द्वारा बालश्रम के विरुद्ध अभियान चलाया गया l

बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए पीलीभीत से शाहिद खान की रिपोर्ट l

माधोटांडा में दुकानों, ढाबों आदि स्थानों पर छापे मार कर कुल 06 बाल/  किशोर श्रमिक चिन्हित किये गए। 14 वर्ष से नीचे काम करने वाले 4 बालश्रमिकों को प्रतिष्ठान से मुक्त कराया गया तथा 2 किशोरों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई।



14 वर्ष से कम उम्र के अवमुक्त कराए गए 4 बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी।

रेस्क्यू अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रियंका वर्मा, चाइल्ड लाइन से कोआर्डिनेटर निर्वान सिंह एएचटीयू से प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह,उपनिरीक्षक सुभाष यादव,  का0 भानुप्रताप, म0 का0 सुनीता आदि मौजूद रहे।

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