डीएम अनंतनाग ने स्वच्छ अनंतनाग अभियान शुरू किया, सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की
उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : डॉ पीयूष सिंगला
इश्फाक वागे की रिपोर्ट
अनंतनाग, 11 दिसंबर 2021 : जिला दंडाधिकारी अनंतनाग डॉ पीयूष सिंगला ने सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण को रोकने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की।
जारी आदेशों के अनुसार जिले में स्याही, चाक, प्रिंट और अन्य सामग्री से लेखन या अंकन के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति / सार्वजनिक उपयोगिता का बड़े पैमाने पर विरूपण होता है। चिनार के पेड़ों और अन्य अनधिकृत स्थानों पर होर्डिंग लगाए गए हैं।
जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि भवन के सभी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी सामग्री को भवन से हटा दिया जाए.
जिला फ्लोरीकल्चर अधिकारी को चिनार से लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
सभी विज्ञापन एजेंसियां/वाणिज्यिक प्राधिकरण, जिन्होंने अनधिकृत रूप से होर्डिंग/बैनर लगाए हैं, उन्हें सात दिनों की अवधि के भीतर नीचे ले जाना होगा।
डॉ. सिंगला ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग्स/विज्ञापनों का अनाधिकृत रूप से लगाना कानून के तहत अपराध है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की कीमत पर व्यावसायिक हितों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को संगीत का सामना करना पड़ेगा।आदेश को लागू करने के लिए चूककर्ताओं को एक सप्ताह का नोटिस दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर बिना किसी नोटिस के दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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