विधुत चोरी चेकिंग व बकाया धनराशि के उपभोक्ताओं के परिसर पर विधुत विच्छेदन अभियान चलाया गया I

 *बरेली से जावेद सईद खान की रिपोर्ट* 


आज दिनांक 30/12/2020 को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी कुतुबखाना गौरव शर्मा, अवर अभियंता चौपला सानेन्द्र सिंह व समस्त तकनीकी स्टाफ के साथ बिहारीपुर सिविल लाइन्स क्षेत्र व भल्ला मार्केट थाना कोतवाली बरेली छेत्र में विधुत चोरी चेकिंग व बकाया धनराशि के उपभोक्ताओं के परिसर पर विधुत विच्छेदन अभियान  चलाया गया I

जिस पर बिहारीपुर सिविल लाइन्स निवासी अंकुश कुमार पुत्र अशोक कुमार व विपिन कुमार पुत्र सुखलाल के परिसर पर चेकिंग के दौरान सर्विस केबल मे कट लगाकर सीधे विधुत चोरी करते पाये गये, जोकि विधुत अधिनियम एक्ट 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है I साथ ही भल्ला मार्केट निवासी चंद्रपाल यादव का कनेक्शन करीब 10 दिन पहले बकाया धनराशि पर विभाग द्वारा काट दिया गया था, परन्तु चेकिंग के दौरान  चंद्रपाल यादव बिना विधुत बिल बकाया जमा किये , विधुत सप्लाई चलाते पाये गये, जोकि विधुत अधिनियम एक्ट 2003 की धारा 138 B के अंतर्गत आता  है  I

जिस सम्बन्ध मे उपरोक्त तीनो उपभोक्ताओं के विरुद्ध एंटीपावरथेफ़्ट पुलिस थाना सर्किट हाउस बरेली मे सम्बंधित धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है I

उपखण्ड अधिकारी कुतुबखाना द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं को अवगत कराया गया की, विधुत चोरी एक दंडनीय अपराध है विधुत चोरी बिल्कुल ना करें व विधुत चोरी होने की सुचना अवश्य दे , चुंकि बिजली राष्ट्र की सम्पति है I

 उपभोक्ता किसी भी प्रकार की विधुत चोरी की शिकायत 1912 पर दर्ज करा सकते है, सुचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा I

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