श्रम विभाग चाइल्ड हेल्पलाइन एवं ए एच टी यू की संयुक्त टीमों ने बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाया*
पीलीभीत संवाददाता शाहिद खान*
पीलीभीत-शनिवार को कस्वां न्यूरिया एवं मझोला में श्रम विभाग ,चाइल्ड हेल्पलाइन, एवं एएचटीयू की संयुक्त टीम द्वारा बालश्रम के विरुद्ध अभियान चलाया गया, बाल श्रम रेस्कयू से मझोला व न्यूरिया में खलबली मच गई, मझोला से दो व न्यूरिया से 4 बाल श्रमिकों को दुकानों, ढाबों,रेस्टोरेंट से कुल 06बाल/ किशोर श्रमिक चिन्हित कर प्रतिष्ठानों से मुक्त कराकर
सेवायोजकों के विरूद्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारी घनश्याम वर्मा एवं शशिकला द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी कर सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। टीम द्वारा दुकानदारों को बाल श्रम उन्मूलन की जानकारी देते हुए, बाल श्रम न करने की हिदायत दी गयी। चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह द्वारा बताया गया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशन में जनपद पीलीभीत में बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध समय-समय पर अभियम चलाया जाता हैं तथा रेस्कयू किये गए बच्चों को पात्रता की श्रेणी में पाए जाने पर विभाग द्वारा संचालित योजना से भी लाभान्वित कराया जाता है। बाल श्रम करना दंडनीय अपराध है यदि कोई व्यक्ति करता है, तो इसकी सूचना तत्काल 1098 पर दें।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी घनश्याम वर्मा ने बताया कि बालश्रम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी।
रेस्क्यू अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकला, एएचटीयू थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा, कान्सटेबल भानुप्रताप, अमित एवं संध्या आदि मौजूद रहे।
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